Uttar Pradesh: 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब, सरकार ने विदेशी शराब, बीयर, की फुटकर दुकानों के लाइसेंस शुल्क में की वृद्धि

Uttar Pradesh: 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब, सरकार ने विदेशी शराब, बीयर, की फुटकर दुकानों के लाइसेंस शुल्क में की वृद्धि
Model Shop

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 2023-24 की नयी आबकारी नीति (New Excise Policy) को मंत्रिमण्डल (Cabinet) ने शनिवार को मंजूरी दे दी हैं. जिसके अनुसार शराब की कीमतों में बढोत्तरी होना तय है. सरकार के बयान अनुसार विदेशी बीयर, शराब, भांग की फुटकर दुकानों के लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि की गई है। नयी नीति में मॉडल शॉप (Model Shop) पर कैंटीन सुविधा (Canteen Facility) चलाने के लिए शुल्क को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। 

आपको बता दे कि, सरकार की नयी नीति के अनुसार विदेशी शराब, बियर गोदाम लाइसेंस (BWFL - 2A, 2B, 2C) के शुल्क और जमानत राशि में वृद्धि करते हुए मास्टर वेयरहाउस का रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। 

उत्तर प्रदेश के शराब विक्रेता कल्याण संघ के देवेश जायसवाल (Devesh Jaiswal) कहा कि, 'लाइसेंस शुल्क, गोदामों के लाइसेंस और कैंटीन सुविधा चलाने के शुल्क में वृद्धि के कारण शराब की कीमतों में बढ़ोत्तरी होना तय है, परन्तु इस पर अभी किसी प्रकार की टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

नयी नीति के अनुसार देशी शराब के मिनिमम गारंटी कोटा में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है. आपको बता दे कि, इसके लागू होने से, देशी शराब विक्रेताओं को 2022-23 में 58.32 करोड़ बल्क लीटर के बजाय 36% अल्कोहल-बाय-वॉल्यूम (एबीवी) तीव्रता के 64.15 करोड़ बल्क लीटर खरीदने होंगे. 

आपको बता दे कि, सरकार ने शराब की बिक्री के समय को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक था लेकिन इसे बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया है। परन्तु यह समय सरकार केवल 'विशेष अवसरों' पर बिक्री का समय बढ़ाने का प्रावधान लाई है.